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समान नागरिक संहिता में विवाह की आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष वे लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है

समान नागरिक संहिता में पुरुष व महिलाओं के तलाक से संबंधित विषयों में तलाक लेने के समान कारण व अधिकार रखे गए हैं धामी जी के समान नागरिक संहिता में सभी वर्गों के लिए पुत्र और पुत्री को संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है समान नागरिक संहिता में विवाह व तलाक का पंजीकरण कराना…

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