श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइंसेज़ के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट एसपी सिंह ने जानकारी दी कि कोर्ट के आदेश के अनुसार अस्पताल परिसर व मेडिकल काॅलेज परिसर में शांति भंग, नारेबाजी पर पूर्णतः रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति या छात्र अस्पताल के यातायात को बाधित नहीं करेगा।
बड़ी ख़बर :कोर्ट ने दिए सख्त आदेश एसजीआरआर मेडिकल पीजी के छात्र छात्राएं नहीं कर सकेंगे धरना प्रदर्शन पुलिस प्रशासन ने की त्वरित कार्रवाई मेडिकल के छात्रों को अस्पताल से खदेड़ा पुलिस ने छात्र-छात्राओं को समझाते हुए कड़ी चेतावनी भी दी है कि यदि अस्पताल परिसर व मेडिकल काॅलेज में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता की…
