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बैंक प्रबन्धक द्वारा महिला के प्रकरण पर गंभीरता से न लिए जाने तथा महिला का समाधन न करने पर डीएम ने सम्बन्धित बैंक प्रबन्धक की आरसी काटने के निर्देश दिए  

 

बैंक प्रबन्धक द्वारा महिला के प्रकरण पर गंभीरता से न लिए जाने तथा महिला का समाधन न करने पर डीएम ने सम्बन्धित बैंक प्रबन्धक की आरसी काटने के निर्देश दिए

 

 

मा0 मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जिलाधिकारी सविन बसंल अपने चिरपरिचित अंदाज में जनहित में एक बाद एक कड़े निर्णय ले रहें हैं। जिलाधिकारी के जनता दर्शन कार्यक्रम में फरियादी सीमा गुप्ता जिनकी पति मृत्यु की 15 मई 2024 को मृत्यु हो गई थी। उनके पति द्वारा डीसीबी से 15.50 लाख का ऋण लिया था, जिसका बीमा आईसीआईसीआई लम्बार्ड द्वारा किया गया था, किन्तु पति की मृत्यु के बाद बैंक किश्त देना बंद कर दिया है तथा बीमा कम्पनी द्वारा बैंक लोन देने से मना कर दिया, जिस पर डीएम ने बैंक प्रबन्धक डीसीबी प्रा0लि0 को उपस्थित होने के निर्देश दिए थे तथा महिला का समस्या निस्तारण के निर्देश दिए। बैंक प्रबन्धक द्वारा महिला के प्रकरण पर गंभीरता से न लिए जाने तथा महिला का समाधन न करने पर डीएम ने सम्बन्धित बैंक प्रबन्धक की आरसी काटने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन द्वारा 09 जून को सम्बन्धित बैंक प्रबन्धक की रू0 1705000 आरसी जारी करते हुए 16 जून तक आरसी जमा करने के निर्देश दिए।

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